शुक्रवार, 29 नवंबर 2024

वाद-विवाद: 75 वर्षों बाद संविधान — क्या यह एक समृद्ध इतिहास वाली और निरंतर प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है, या इसका दायरा सीमित है?

                              पहला दृष्टिकोण 

संविधान सभ्यता के साथ सामंजस्य नहीं रखता - जे साई दीपक

यह विश्लेषण आधुनिक भारत में सभ्यतागत पहचान और संवैधानिक नैतिकता के बीच एक गहरी और विचारोत्तेजक टकराव को उजागर करता है। यह उपनिवेशकालीन विचारधारा की ऐतिहासिक निरंतरता और इसे स्वतंत्र भारत के संवैधानिक ढांचे में शामिल करने की आलोचना करता है। साथ ही, यह संवैधानिकता को सभ्यतागत चेतना से ऊपर रखने की प्रभावशीलता और उद्देश्य पर सवाल उठाता है।

1. सभ्यता और संविधान के बीच टकराव

"जय श्री राम" और "जय संविधान" जैसे नारों का एक साथ आना भारत में सभ्यतागत पहचान और संवैधानिक ढांचे के बीच एक गहरे संघर्ष का प्रतीक है। यह संघर्ष नया नहीं है, लेकिन आधुनिक समय में अधिक स्पष्ट हुआ है। यह भारत की परंपराओं और संवैधानिक आदर्शों, जिन्हें अक्सर उपनिवेशकालीन विरासत माना जाता है, के बीच सामंजस्य की कमी को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु:

  • लेख यह सुझाव देता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ने मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की।
  • इसके विपरीत, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य ने "संवैधानिक नैतिकता" के आवरण में औपनिवेशिक दृष्टिकोण को और गहराई से स्थापित किया।
  • धर्मनिरपेक्षता और अन्य प्रांभिक मूल्यों को अपनाने का उद्देश्य स्थानीय पहचान को सुधारने या समाप्त करने के लिए था, जिससे भारत की सभ्यतागत जड़ों और राजनीतिक ढांचे के बीच संबंध टूट गया।

2. स्वतंत्र भारत को आकार देने में औपनिवेशिक निरंतरता की भूमिका

संवैधानिक नैतिकता के रूप में औपनिवेशिक दृष्टिकोण की स्थिरता ने भारत की स्वदेशी पहचान से एक अलगाव में योगदान दिया है। इसे अक्सर प्रगतिशील मानकर सराहा गया है, लेकिन इसे देश के सभ्यतागत मूल्यों को कमजोर करने के साधन के रूप में भी देखा गया है।

मुख्य तर्क:

  • औपनिवेशिक परियोजना का उद्देश्य भारत को उसकी जड़ों से अलग करना था, और स्वतंत्र राज्य ने इस प्रयास को विडंबना से और गहरा किया।
  • इस ढांचे को चुनौती देने या उपनिवेशमुक्ति पर चर्चा करने का कोई भी प्रयास साम्प्रदायिक या संविधान-विरोधी करार दिया जाता है।
  • "नागरिक राष्ट्रवाद," जो संविधान के प्रति निष्ठा को सभ्यतागत चेतना से अधिक महत्व देता है, को स्वीकार्य राष्ट्रवाद का एकमात्र रूप बताया जाता है।

3. सभ्यतागत चेतना बनाम नागरिक राष्ट्रवाद

यह निबंध इस धारणा की आलोचना करता है कि संवैधानिकता पर आधारित नागरिक राष्ट्रवाद धर्म, संस्कृति और भाषा जैसे लंबे समय से चले आ रहे पहचान के प्रतीकों को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये पारंपरिक प्रतीक सहस्राब्दियों से समूह निर्माण और सभ्यतागत निरंतरता में सहायक रहे हैं।

प्रमुख उठाए गए सवाल:

  • क्या नागरिक राष्ट्रवाद भारत जैसे गहराई से जुड़ी सभ्यता में पारंपरिक सभ्यतागत प्रतीकों को वास्तव में प्रतिस्थापित कर सकता है?
  • यदि ऐसा होता है, तो क्या यह समाज को उसकी पहचान और सामूहिक स्मृति से वंचित नहीं कर देगा, जिससे वह बाहरी प्रभावों के प्रति कमजोर हो जाएगा?
  • क्या धर्मनिरपेक्ष नागरिक राष्ट्रवाद के समर्थक जानबूझकर ऐतिहासिक स्मृतिलोप को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि समाज की जीवित रहने की प्रवृत्ति को कमजोर किया जा सके?

4. ऐतिहासिक स्मृतिलोप और इसके परिणाम

वर्तमान बांग्लादेश का उदाहरण देकर लेखक तर्क करता है कि सामूहिक स्मृति और इतिहास की समझ का नुकसान सामाजिक एकता और अस्तित्व के लिए गंभीर परिणाम दे सकता है। यह निबंध समुदाय और सभ्यतागत चेतना को एक अपरिवर्तनीय संवैधानिक ढांचे की तुलना में अधिक महत्व देने की आवश्यकता पर जोर देता है।

मुख्य अंतर्दृष्टि:

  • ऐतिहासिक स्मृतिलोप और सभ्यतागत चेतना का क्षरण समाज को उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति से वंचित कर सकता है।
  • संविधान को समाज की आवश्यकताओं और पहचान से ऊपर रखना उचित नहीं है, क्योंकि इससे भविष्य की पीढ़ियों की अपनी नियति को फिर से परिभाषित करने की क्षमता बाधित हो सकती है।

5. संविधान और भारत की बहुलतावादिता

यह निबंध इस धारणा को चुनौती देता है कि केवल भारतीय संविधान ने भारत की बहुलतावादी संरचना को बनाए रखा है और इसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अराजकता से बचाया है। इसके विपरीत, यह तर्क देता है कि भारत के लोगों की धार्मिक नैतिकता ने देश की बहुलवादी संरचना और संवैधानिक संस्थानों के प्रति सम्मान बनाए रखा है।

संवैधानिक सर्वोच्चता की आलोचना:

  • पड़ोसी देशों में संविधान की उपस्थिति ने तख्तापलट या अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को नहीं रोका।
  • भारत का विशिष्ट कारक इसकी धार्मिक नैतिकता है, जो स्वाभाविक रूप से बहुलवाद को महत्व देती है और संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करती है, न कि केवल संविधान का।

6. सभ्यतागत पहचान और संवैधानिक लक्ष्यों में सामंजस्य

निबंध का निष्कर्ष यह है कि सभ्यतागत चेतना और संवैधानिकता के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यह समाज की आत्म-चेतना को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है, जबकि इसे वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के लिए अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित दृष्टिकोण:

  • सामुदायिक पहचान और सामाजिक एकता को आकार देने में सभ्यतागत प्रतीकों के महत्व को पहचानें।
  • संविधान को अपरिवर्तनीय या पवित्र मानने से बचें, ताकि यह सभ्यतागत मूल्यों के साथ विकसित हो सके।
  • संवैधानिकता की एक सूक्ष्म समझ को बढ़ावा दें, जो भारत के सभ्यतागत मूल्यों के साथ संघर्ष के बजाय पूरक हो।

निष्कर्ष

यह आलोचना भारत में सभ्यतागत पहचान और संवैधानिक नैतिकता के बीच चल रहे संघर्ष पर एक शक्तिशाली चिंतन प्रदान करती है। यह दोनों के बीच संबंध को फिर से परिभाषित करने का आह्वान करती है, उपनिवेशकालीन विरासत से दूर जाने और शासन के सिद्धांतों के साथ सभ्यतागत चेतना को सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में। ऐसा करके, भारत अपनी समृद्ध बहुलतावादी परंपरा को संरक्षित कर सकता है और एक ऐसा मार्ग तैयार कर सकता है जो इसके अतीत का सम्मान करता हो और इसके भविष्य को अपनाता हो।


                                          दूसरा दृष्टिकोण

यह भविष्य की ओर देखता है, सभ्यता में निहित - फैज़ान मुस्तफा

यह विश्लेषण भारतीय संविधान, इसके सभ्यतागत संदर्भ और इसकी आलोचनाओं पर केंद्रित बदलते विमर्श को संबोधित करता है। यह संविधान की समावेशिता की सराहना और भारत की सभ्यतागत धरोहर से इसके कथित विच्छेदन के बीच झूलते विचारों को प्रस्तुत करता है। यहां प्रमुख बिंदुओं पर एक विस्तृत चिंतन दिया गया है:

1. संविधान: एक जीवित धारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कथन कि संविधान "एक जीवित, सतत बहने वाली धारा" है, संविधान की अनुकूलता और एक प्रगतिशील राष्ट्र की आकांक्षाओं को दर्शाने की इसकी भूमिका के विचार से मेल खाता है। हालांकि, विशेष रूप से हिंदुत्व समूह के भीतर से आने वाले विरोधाभासी स्वर वैचारिक मतभेद को उजागर करते हैं।

विरोधाभासी दृष्टिकोण:

  • कुछ लोग संविधान को औपनिवेशिक थोपने के रूप में देखते हैं जो भारत की सभ्यता से इसके संबंधों को तोड़ देता है, जबकि आरएसएस प्रमुख जैसे अन्य लोग तर्क देते हैं कि हिंदुत्व संवैधानिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है।
  • यह दोहरापन या तो विविध वर्गों को साधने की एक सोची-समझी नीति को दर्शाता है या संविधान के मूल्य को लेकर वास्तविक भ्रम को।

2. संविधान सभा में सभ्यतागत संदर्भ

जो आलोचक यह दावा करते हैं कि संविधान भारत की सभ्यतागत पहचान को कमजोर करता है, वे संविधान सभा में भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के बार-बार उल्लेख को नज़रअंदाज़ करते हैं। नेहरू द्वारा निर्देशित उद्देश्य प्रस्ताव ने भारत की 5,000 साल पुरानी सभ्यतागत यात्रा और आधुनिकता में इसके संक्रमण को स्वीकार किया।

मुख्य अंतर्दृष्टि:

  • पुरुषोत्तम दास टंडन और कृष्ण सिंह जैसे नेताओं ने सभ्यता और राष्ट्र-राज्य के द्वंद्व को खारिज करते हुए निरंतरता पर जोर दिया।
  • जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वीकार किया कि संविधान अपनी वैधता भारतीय लोगों से प्राप्त करता है, न कि उपनिवेशवादियों से।

3. स्वदेशी पहचान और इसकी जटिलता

यह धारणा कि संविधान भारत की स्वदेशी पहचान की उपेक्षा करता है, अत्यधिक सरल है। भारत में स्वदेशी पहचान बहुआयामी है, जिसमें न केवल आर्य बल्कि आदिवासी परंपराएं भी शामिल हैं। संविधान सभा में जसपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत आदिवासी दृष्टिकोण ने आर्य वर्चस्व की धारणा को चुनौती दी और आधुनिक संवैधानिकता से पहले आदिवासी समुदायों की लोकतांत्रिक प्रथाओं को रेखांकित किया।

4. संवैधानिक नैतिकता और धर्मिक आचार

आलोचक अक्सर संवैधानिक नैतिकता को भारत की परंपराओं के प्रतिकूल मानते हैं, जैसे सबरीमाला (2017) के फैसले का उदाहरण देते हुए। हालांकि, भारतीय सभ्यता की एक व्यापक समझ कुछ और ही दर्शाती है।

विपरीत तर्क:

  • अशोक का धम्म: संवैधानिक नैतिकता के एक रूप के रूप में देखा गया, यह धार्मिक थोपने के बजाय धार्मिकता (धर्म) को बढ़ावा देता है और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ मेल खाता है।
  • हिंदू महासभा का संविधान: इसके 1944 के मसौदे ने स्पष्ट रूप से राज्य धर्म को खारिज कर दिया, जिससे धर्मनिरपेक्षता को एक प्रारंभिक स्वीकृति मिली, जो संभवतः भारतीय संविधान से अधिक स्पष्ट थी।

5. भारतीय संविधान में उधारी और नवाचार

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने वैश्विक परंपराओं से उधार लेकर उन्हें भारत की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार ढालने का संतुलन बनाया।

उदाहरण:

  • संसदीय लोकतंत्र: ब्रिटेन से अनुकूलित, लेकिन एक गणराज्य ढांचे के साथ।
  • मौलिक अधिकार: अमेरिका से उधार लिए गए, लेकिन भारतीय वास्तविकताओं के अनुसार प्रतिबंधों के साथ।
  • कार्यात्मक पृथक्करण: शक्तियों के कठोर पृथक्करण के बजाय, संविधान ने कार्यात्मक पृथक्करण को अपनाया, जो लक्ष्मण रेखा के सिद्धांत के अनुरूप है।

6. ऐतिहासिक कमियां और सामाजिक वास्तविकताएं

भारत का अतीत, हालांकि गौरवशाली, जाति व्यवस्था और लैंगिक असमानताओं से उपजी विषमताओं से प्रभावित था। हंसा मेहता जैसे नेताओं ने प्राचीन भारत में महिलाओं की असमान स्थिति पर विस्तार से बात की। इन विषमताओं को संबोधित करने के लिए व्यक्तिगतता जैसी पश्चिमी विचारधाराओं को अपनाना एक सचेत विकल्प था।

7. संविधान: भविष्य की ओर देखने वाला दस्तावेज़

संविधान, अपने डिजाइन के अनुसार, भविष्य के लिए एक एजेंडा तय करता है। जबकि यह भारत के सभ्यतागत लोकाचार में निहित है, इसने कट्टरवाद से बचते हुए विविधता, सहिष्णुता और स्वीकृति जैसे मूल्यों को अपनाया।

दर्शनशास्त्रीय दृष्टिकोण:

  • वसुधैव कुटुंबकम् (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) वैश्विक परंपराओं से विचारों को अपनाने को उचित ठहराता है।
  • अतीत से सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अनावश्यक रूप से आदर्श मानना या पुनर्जीवित करने की इच्छा प्रतिगामी परिणाम दे सकती है।

8. आगे का रास्ता

यह लेख एक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करता है जो:

  • संविधान को एक गतिशील दस्तावेज़ के रूप में पहचानता है, जो सभ्यतागत निरंतरता और आधुनिक आकांक्षाओं को दर्शाता है।
  • समावेशिता, विविधता और प्रगति पर जोर देता है, जबकि भारत की ऐतिहासिक पहचान को नजरअंदाज नहीं करता।
  • संविधानवाद को सभ्यता के लिए खतरे के रूप में देखने वाले संकीर्ण आलोचकों को चुनौती देता है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान सभ्यतागत धरोहर और आधुनिक शासन के बीच अंतःक्रिया का प्रमाण है। जबकि यह वैश्विक विचारों से प्रेरित है, यह बहुलवाद और सहिष्णुता के उस लोकाचार में गहराई से निहित है जो भारतीय सभ्यता को परिभाषित करता है। आलोचकों को संविधान को उपनिवेशवाद के अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत ढांचे के रूप में देखना चाहिए, जो राष्ट्र के साथ विकसित होने में सक्षम है।

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